-सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विशेष अभियान, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
- शाहजहांपुर। जनपद में मोटर परिवहन से जुड़े प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण कराना अब अनिवार्य हो गया है। इस संबंध में शुक्रवार को उप संभागीय परिवहन अधिकारी (ए.आर.टी.ओ.) कार्यालय में बस, ट्रक, पेट्रोल पंप एवं स्कूल संचालकों के साथ एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के तहत 15 जुलाई से 15 अगस्त 2025 तक चलने वाले विशेष पंजीकरण अभियान की जानकारी दी गई। बैठक की अध्यक्षता ए.आर.टी.ओ. सर्वेश कुमार सिंह ने की। उन्होंने अधिनियम के प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए सभी प्रतिष्ठानों से पंजीकरण प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कराने की अपील की। बैठक में श्रम प्रवर्तन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि यदि किसी मोटर वाहन स्वामी के यहां दो या दो से अधिक परिवहन कर्मी (जैसे चालक, परिचालक, हेल्पर, खलासी, क्लीनर आदि) कार्यरत हैं, तो उन्हें अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के निवेश मित्र पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
यह पंजीकरण तीन वर्ष के लिए मान्य रहेगा और इसके लिए आधार कार्ड व पैन कार्ड आवश्यक होंगे। श्री सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अधिनियम की धारा 13, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 के तहत कार्य के घंटे, अतिकाल, विश्राम अवधि, साप्ताहिक अवकाश, कार्य अवधि की जानकारी व प्रतिपूरक अवकाश जैसी व्यवस्थाओं का पालन अनिवार्य है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों को अगस्त 2025 तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो प्रतिष्ठान निर्धारित समय सीमा में पंजीकरण नहीं कराएंगे, उनके विरुद्ध अभियान के दौरान निरीक्षण किया जाएगा और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर द्वारा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। श्रम विभाग ने यह भी बताया कि इच्छुक सेवायोजक नजदीकी जन सेवा केंद्र या स्वयं पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। किसी प्रकार की जानकारी या समस्या के लिए कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, मोहल्ला सैनिक कॉलोनी, निगोही रोड, शाहजहांपुर से संपर्क किया जा सकता है। बैठक में विक्रम रघुवंशी, नितिन रघुवंशी, गोल्डी व चौधरी बस सर्विस, कर्नल एकेडमी, जयपुरिया स्कूल समेत अन्य प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।