--दोषी पाए जाने पर पीआरबी एक्ट के तहत की जाएगी कार्रवाई
--पीडीएफ के सहारे चलने बाले अखवारों पर भी होगी कार्यवाही
- शाहजहाँपुर। जिला सूचना अधिकारी शीलेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि हाल ही में जिला सूचना कार्यालय को कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ पत्रकार वीडियो बनाकर महिलाओं व सामान्य लोगों को ब्लैकमेल व उत्पीड़न करते हैं। जिनके खिलाफ जाँच कर पीआरबी एक्ट के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि जनपद के ऐसे संबाददाता जिनका अधिकार पत्र जिला सूचना कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जमा किया गया है अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपस्थित होकर जमा किया है वह तथा ऐसे संबाददाता जो पीडीएफ के माध्यम से अपना अखबार सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों से संचालित कर रहे हैं।
परंतु जिला सूचना कार्यालय में उन अखवारों की मूल प्रति नहीं भेजी जा रही है। ऐसे जिला संबाददाताओं से अनुरोध है कि वे अपने अखबार की प्रति को 15 दिन की अवधि में जिला सूचना कार्यालय में जमा करा दें, यदि इस अवधि में जो अखवार जिला सूचना कार्यालय में जमा नही कराए जाते तो उन संबाददाताओं को नोटिस देते हुए पीआरबी एक्ट के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी तथा भविष्य में उन्हें प्रेस पास हेतु अयोग्य माना जाएगा। जिला सूचना अधिकारी ने जनपद के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ ही जनमानस से अनुरोध किया है कि तथाकथित पत्रकार वीडियो बनाकर ब्लैकमेल या उत्पीड़न करते हैं तो ऐसे पत्रकारों की शिकायत लिखित रूप में जिला सूचना कार्यालय में कर सकते हैं। ताकि ऐसे पत्रकारों को चिह्नित कर पुलिस जांच के बाद पीआरबी एक्ट के तहत कार्यवाही की जा सके। इसी के साथ उन्होंने सम्मानित पत्रकार बन्धुओं से अनुरोध किया कि वे "समाचार क्रिएट" करने के बजाय समाचार कवरेज़ करें। प्रशासन व जनता के बीच सेतु का काम करें। जिससे मीडिया के प्रति विश्वास बना रहे, सरकार की विकास संबंधी योजनाओं को आम जनमानस में प्रचारित प्रसारित करने में सहयोग दें।