- --नगर निगम को 2015 से ही जलकर लेने का आदेश, एक माह में भेजें संशोधित बिल
- --अधिवक्ता शिवकांत मिश्रा याचिकर्ता नरेश चंद्र तिवारी का लड़ रहे थे मुकदमा
- शाहजहांपुर। ब्रज बिहार कॉलोनी निवासी नरेश चंद्र तिवारी को आखिरकार लोक अदालत से राहत मिल ही गई। उन्होंने वर्ष 2017 में नगर निगम के खिलाफ जलकर वसूली को लेकर याचिका दाखिल की थी, जिस पर अब लोक अदालत ने अपना निर्णय सुना दिया है।
याची नरेश चंद्र तिवारी का कहना था कि नगर निगम 2002 से उनसे जलकर मांग रहा था। जबकि उनके मोहल्ले में 2015 में पाईप लाइन डाली गई। इसके पहले क्षेत्र में जलापूर्ति की कोई सुविधा ही नहीं थी। मामले की सुनवाई के दौरान नगर निगम अपने पक्ष में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि याची से नियम विरुद्ध रूप से जलकर का बिल भेजा जा रहा था। लोक अदालत ने मामले पर निर्णय देते हुए नगर निगम को निर्देश दिए कि वह नरेश चंद्र तिवारी से वर्ष 2015 से अब तक का ही जलकर वसूल करे। साथ ही एक माह के भीतर उन्हें संशोधित बिल प्रदान कर विधि अनुसार जलकर की वसूली सुनिश्चित की जाए। इस फैसले से जहां याची को न्याय मिला है। वहीं नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। याचिकर्ता के अधिवक्ता शिवकांत मिश्रा ने बताया सच्चाई की जीत हुई है।