- सीएम योगी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। नई आबकारी नीति 2023-24 में शराब और बीयर की दुकानों की लाइसेंस फीस जहां दस फीसदी बढ़ाई गई है। यह बढ़ोतरी एक अप्रैल से लागू की होगी। इसके साथ ही सभी को शराब व बीयर अगले वित्तीय वर्ष में 10 फीसदी ज्यादा बेचना होगा। सरकार ने नई आबकारी नीति में देसी शराब में पांच रुपए तो अंग्रेजी शराब की दरों में दस रुपए की वृद्धि की है। वहीं बियर को भी पांच से सात रुपए महंगा कर दिया है.
राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग से करीब 45 हजार करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लाभ तय किया है। नया लाभ वर्तमान वित्तीय वर्ष के लाभ से पांच हजार करोड़ अधिक है। फिलहाल लाइसेंस फीस वृद्धि में भी एक लाख का इजाफा कर दिया।
अब पढ़िए देशी, अंग्रेजी और प्रीमियम ब्रांड में कितने बड़े दाम
आबकारी नीति में किए गए प्रावधानों से देसी‚ अंग्रेजी और प्रीमियम ब्रांड की शराब और बीयर के दामों में पांच से दस रुपए की वृद्धि होगी। नई नीति से देशी शराब 5‚ अंग्रेजी10 और बीयर के दामों में 5 से 7 रुपए की वृद्धि होगी। पहली अप्रैल से 25 फीसदी तीव्रता वाली देसी शराब के 200 ML एमएल के पैकेट 50 से बढ़कर 55 रुपए हो जाएंगे। जबकि 36 फीसदी तीव्रता वाली शराब के 200 ML के पैकेट के दाम 65 से 70 रुपए और 42.8 फीसदी तीव्रता वाले 200 ML के पैकेट के दाम 75 से बढ़कर 80 रुपए हो जाएंगे।
अंग्रेजी के पापुलर ब्रांड़ के दाम में भी 10 रुपए और बीयर के दाम में 5 से 7 रुपए की वृद्धि होगी। इतना ही नहीं नई नीति में देशी एवं अंग्रेजी शराब‚ बीयर की दुकानों और मॉडल शॉप के खुलने और बंद होने का समय यथावत रखा गया है‚ लेकिन विशेष अवसरों पर शासन की पूर्व अनुमति से बिक्री के समय में वृद्धि की जा सकेगी। मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस दो लाख से बढ़ाकर तीन लाख कर दी गई है। साथ ही नयी नीति में अब अगले वित्तीय वर्ष में सभी को 10 फीसदी ज्यादा शराब बेंचना होगा।
होटल और रेस्टोरेंट एवं क्लब बार के लाइसेंस शुल्क में भी वृद्धि
सीएम योगी की अध्यक्षता में यहां पांच‚ कालिदास मार्ग स्थित उनके सरकारी आवास में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए नयी आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। नयी नीति के लागू होने से प्रदेश सरकार को 45 हजार करोड़ का राजस्व मिल सकता है। नई आबकारी नीति में होटल रेस्टोरेंट एवं क्लब आर के लाइसेंस लेने में भी शुल्क की वृद्धि की गई है।
विदेशी मदिरा, बियर, भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों और मॉडल साहब के लाइसेंस में 10% की वृद्धि की गई है। जानकारी के मुताबिक मादक वस्तुओं के निर्माण‚ परिवहन‚ आयात‚ निर्यात‚ बिक्री एवं कब्जे में रखे जाने संबंधी गतिविधियों को विनियमित एवं नियंत्रित करते हुये प्रदेश के वित्तीय संसाधनों की वृद्धि करने‚ उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त मदिरा की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने जाने को लेकर नयी नीति लाई गई है।