--22 साल बाद आया फैसला, पीड़ित ने जताई खुशी
- शाहजहांपुर। अपर जिला जज एफटीसी प्रथम मोहम्मद कमर ने हत्या के मुकदमे में पिता-पुत्र सहित पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी मुकदमा लखविंदर कौर पत्नी धीर सिंह निवासी ग्राम सुंदरपुर थाना बंडा जिला शाहजहांपुर ने 12 मार्च 2000 को थाना बंडा पर तहरीर देकर बताया की शाम को करीब 8:00 बजे उसके पड़ोसी वीर सिंह पुत्र दिलीप सिंह और गुरुदेव सिंह पुत्र मलूक सिंह के साथ दो सरदार आए जिन्होंने अपने को पंजाब के रिश्ते से हमारा रिश्तेदार बताया और जत्थेदार बाबा का पत्र दिखाकर कहां हमें जमीन खरीदनी है।
पत्र उसके पति धीर सिंह ने पढा उसके बाद वे दोनों घर पर रुक गए वीर सिंह और गुरुदेव अपने घर चले गए। दोनों सरदारों ने चाय पी और उसके पति को कुछ दूर ले जाकर गोली मार दी। जब उसकी बहु सिया सास ने शोर मचाया तब उसे भी गोली मार दी दोनों लोगों की मौके पर मौत हो गई। जब उसने विरोध किया तब उसे भी जान से मारने के लिए फायर किया। लेकिन वह बच गई तहरीर में कहा गया है कि उसके पति धीर सिंह का पंजाब के अमृतसर में तरनतारन के गांव शाहपुर में जमीन का विवाद चल रहा है। पुलिस ने एफआईआर अज्ञात में दर्ज कर विवेचना के आधार पर छह अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने पाल सिंह पुत्र करतार सिंह व हरदीप सिंह उर्फ इंद निवासी गण मुगल चक्र थाना तरनतारन जिला अमृतसर पंजाब व दलवीर सिंह उर्फ वीरा सिंह पुत्र कारण सिंह निवासी सराली मंडी थाना पट्टी जिला अमृतसर पंजाब और सुच्चा सिंह पुत्र ठाकर सिंह व अवतार सिंह पुत्र सुच्चा सिंह निवासी गण ग्राम सुंदरपुर थाना बंडा जिला शाहजहांपुर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक को 37 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि एक अन्य आरोपी सुखदेव सिंह की दौरान मुकदमा मृत्यु हो गई सरकार की ओर से पैरवी संजीव कुमार सिंह और उमेश चंद्र अग्निहोत्री ने की।