--अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट अपर्णा त्रिपाठी ने सुनाया फैसला
--शौच को जा रही दो किशोरियों अगवा कर तीन लोगों ने खेत में ले जाकर किया था गैंगरेप
--50000 का लगाया गया जुर्माना
- शाहजहांपुर। एक किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म करने के आरोपियों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हुई। मामले का ट्रायल हुआ। अधिवक्ता दीप गुप्ता के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। जानकारी के मुताबिक अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट अपर्णा त्रिपाठी ने दो अनुसूचित जाति की नाबालिग बालिकाओं को घायल कर गैंगरेप के एक मामले में तीन दोषियों को कठोर आजीवन कारावास व 50000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मदनापुर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाना मदनापुर में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह 10 अक्टूबर 2017 की रात 9 बजे उसकी दो नाबालिग पुत्रियां शौच के लिए गयीं थीं।
जहां रास्ते में तीन लोगों ने तमंचों के बल पर अगवा कर लिया और गांव के दिनेश के खेत में खड़े बाजरा में ले गए व पीड़िता को मारा व तमंचा की नली सर पर मारी जिससे वह बेहोश हो गयी, उन लोगों ने बारी बारी से उन दोनों पीड़िताओं के साथ बलात्कार किया वादी ने बताया कि उसके गांव के रतिपाल सिंह के यहां तीनों बलात्कारियों का आना जाना था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की तथा आरोप पत्र न्यायालय भेजा। न्यायालय में मुकदमें का विचारण हुआ और पीड़िताओं उनके पिता के बयानों व विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट तथा शासकीय अधिवक्ता दीप कुमार गुप्ता के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने जितेंद्र, शिवम व बंटू को धारा 376-घ, 5छ/6 पॉक्सो एक्ट व धारा 42 का दोषी पाते हुए कठोर आजीवन कारावास तथा धारा 308 में 7 वर्ष व धारा 506 में 6 माह और 3(2)(v) एससीएसटी में आजीवन कारावास तथा कुल 50000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।