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भूमाफियाओं ने हेराफेरी कर 9 एकड़ सरकारी भूमि अवैध तरीके से करा ली दर्ज


--अमीर हसन खां के खाते में गलत तरीके से गाटा संख्या-528 का रकवा हुआ दर्ज
--बड़ावन की ग्राम प्रधान ने दिया शिकायती प्रार्थना पत्र
  • शाहजहांपुर। विकास खण्ड भावलखेड़ा के ग्राम बड़ावन की ग्राम प्रधान सुनीता देवी ने चकबंदी अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि ग्राम समाज के मुकदमा नंबर 1445 में तारीख 11 मार्च 1992 के पारित आदेश में ग्राम समाज का हित निहित है, क्योंकि ग्राम बड़ावन परगना व तहसील सदर जिला शाहजहांपुर ने पुर्नस्थापन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि उपरोक्त बाद में पारित आदेश 11.03.1992 से ग्राम समाज का हित निहित है।
क्योंकि ग्राम बड़ावन गाम-बड़ाकर, परगना व तहसील सदर, जिला-शाहजहाँपुर की पुरानी गाटा संख्या-528 रकवा 7.503 है० है। जिसकी नई गाटा संख्या-736/3.643हे. है। चकबन्दी के समय सर्वे चकबन्दी 2 के रजिस्टर में 528 रकवा 3.643 खाता संख्या-222 पर मतरुक दर्ज था। इस गाटा संख्या को भूमाफियाओं द्वारा अभिलेखागार में संचित जिल्द 1370 फल के जो.आ. पत्र 45 के खाता संख्या-35 पर अंकित अमीर हसन खा पुत्र दुराब खां के खाते में गलत तरीके से गाटा संख्या-528 रकवा 9.00 एकड़ अवैध तरीके से दर्ज करा लिया। जबकि चकबन्दी वस्ता में रक्षित जिल्द 1370फ0 के खाता संख्या 35 पर गाटा संख्या-528 की प्रतिष्ठ आज तक नहीं है। उपरोक्त वाद में अमीर हसन द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय ने एक पक्षीय रूप से दिनांक 11.03.1992 आदेश पारित कर दिया। 20.07.2022 को रामभजन, रामपाल, परशराम, सालिग राम आदि सर्व निवासीगण ग्राम बावन ने जिला अधिकारी को उक्त हेराफेरी होने के सम्बन्ध में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थी को इस प्रार्थना पत्र के आधार पर जानकारी होने पर प्रार्थी ने अभिलेखागार में सम्बन्धित अभिलेखों का मुआइना किया तथा नकले प्राप्त की और पुर्नस्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी द्वारा आनबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना है कि उक्त वादको पुर्नस्थापित कर पुनः गुण दोष के आधार पर निर्णीत करने की मांग की है। 01.08.2022 सुनीता देवी प्रधान ने जदुवीर सिंह (राजस्व) जिला शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया।

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