--शिकायत करने वाले ने अपने खर्च पर पोस्टमॉर्टम कराने AC कार से चूहे को बरेली भेजा---
बदायूं। पानी में डुबाकर चूहे की हत्या करने के जुर्म में एक युवक को पुलिस ने पकड़ लिया। उसे हिरासत में लेकर करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई। मामला यूपी के बदायूं का है। उसकी शिकायत एक पशु प्रेमी ने पुलिस से की थी। इसके बाद पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। मामला पशु क्रूरता से जुड़ा है, इसलिए शव का पोस्टमॉर्टम होना जरूरी है। इसका खर्च शिकायतकर्ता ही उठा रहा है।
चूहे का पोस्टमॉर्टम हुआ, 7 दिन में आएगी रिपोर्ट
चूहे की पूंछ को पत्थर से बांधकर नाले में फेंका
पशुओं के साथ क्रूरता न करना नागरिकों का मूल कर्तव्य
भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1971 के मुताबिक पशुओं का शिकार करना, उनसे करतब कराना या देखना, उनकी निर्मम हत्या करना जघन्य अपराधों की श्रेणी में आते हैं। ऐसा करने के आरोपी को 3 साल की जेल और ₹10 हजार का जुर्माना देने का प्रावधान है।
साथ ही, IPC की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी व्यक्ति ने जानवर को जहर दिया या किसी अन्य तरीके से हत्या की, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।