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पंजीकृत व्यवसायिक वाहनों के कर के जुर्माने में शत-प्रतिशत छूट


  •  शाहजहांपुर। सहायक सम्भागीय परिवन अधिकारी प्रशासन एम.पी. सिंह ने बताया कि परिवहन आयुक्त ने 01.04 2020 को या उससे पूर्व पंजीकृत एवं बकाया कर से आच्छादित परिवहन यानों पर देय शास्ति से शत-प्रतिशत छूट हेतु आवेदन प्रस्तुत करनें के लिये निर्धारित समायावधि अन्तिम रूप से 01 माह तक बढ़ा दी गयी है।

अब योजना की अन्तिम तिथि 26 सितम्बर 2022 है। अतः ऐसे परिवहन यानों के स्वामी जिनके वाहन 01.04.2020 को या उससे पूर्व पंजीकृत हैं। उन्हें बकाये के जुर्माने में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है। इस हेतु नियत तिथि के पूर्व आवेदक को 1000/शुल्क जमा कराते हुए अपने वाहन का योजना में पंजीकरण कराना होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे समस्त वाहन स्वामी जिनके वाहन नष्ट हो गये हैं, कबाड़ में कट गये हैं, वित्त पोषक द्वारा अपने कब्जे में ले लिये गये हैं अथवा अन्य प्रदेश में संचालित हो रहे हैं। वाहन स्वाभी भी 22ए प्रक्रिया के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।

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